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आजम खान-अब्दुल्ला की बढ़ सकती है सजा? दो पैन कार्ड का मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट

Reported By : Imran Laeek Edited By : Malaika Imam Published : Feb 17, 2026 06:20 pm IST, Updated : Feb 17, 2026 06:31 pm IST

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ चल रहे दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।

आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम- India TV Hindi
Image Source : PTI आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ चल रहे 'दो पैन कार्ड' मामले में कानूनी लड़ाई अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई है। शिकायतकर्ता नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने रामपुर की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें आजम परिवार की सजा बढ़ाए जाने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

मंगलवार को जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में इस याचिका पर अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन.  आई. जाफरी ने कोर्ट से पक्ष रखने के लिए वकालतनामा दाखिल करने का समय मांगा। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी 2026 की तारीख तय की है।

क्यों दाखिल की गई याचिका?

यह पूरा विवाद अब्दुल्ला आजम द्वारा दो अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड रखने से जुड़ा है। इस मामले में रामपुर की निचली अदालत ने पहले ही आजम खान और अब्दुल्ला आजम को सजा सुनाई थी। नवाब काजिम अली खान ने रामपुर एमपी/एमएलए कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल कर सजा को और बढ़ाने की मांग की थी। 16 जनवरी 2026 को रामपुर की अदालत ने काजिम अली की इस मांग को खारिज कर दिया था। इसी आदेश के खिलाफ अब वे हाई कोर्ट पहुंचे हैं।

याचिका में मांगें-

नवाब काजिम अली खान ने बीएनएसएस (BNSS) की धारा 528 के तहत याचिका दाखिल कर ये मांगें की हैं- 

  1. 16 जनवरी 2026 को स्पेशल जज, MP/MLA कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को रद्द किया जाए, जिसमें क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज की गई थी।
  2. रामपुर में एडिशनल सेशन जज (MP/MLA) के समक्ष आजम खान, अब्दुल्ला आजम और सरकार की तरफ से दाखिल लंबित अपीलों की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाई जाए।

इस याचिका में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ-साथ आजम खान और अब्दुल्ला आजम को प्रतिवादी बनाया गया है।

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